भोपाल – मध्यप्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के अध्यादेश को आज अपनी मंजूरी दे दी है, अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद यह कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा, भोपाल में राजभवन सूत्रों ने बताया कि शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जिस पर आनंदी बेन पटेल ने गुरुवार शाम हस्ताक्षर कर दिए हैं, शीघ्र ही विधि विभाग इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करेगा, इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना आवश्यक होगा.
याद रहे पिछले साल 29 दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को पास कर दिया था, अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा और अधिकतम एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.