भोपाल – मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट प्रदेश कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 के इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई, इस मंजूरी की सूचना बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कानून में धोखाधड़ी और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक के कारावास की सजा और कम से कम 25 हज़ार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, महिला, नाबालिग और SC-ST के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल के अतिरिक्त 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान होगा.
इसी क़ानून के प्रावधान के अनुसार अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को एक माह पहले आवेदन देना होगा, धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए जिला कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा, बिना आवेदन के धर्मांतरण करने और करवाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.