भोपाल- मध्य प्रदेश के गृह मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि लव जिहाद के खिलाफ बन रहे कानून मे प्रदेश सरकार और कड़े प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है, गृहमंत्री ने रविवार को कहा कि मध्यप्रदेश में लव जिहाद का कानून दूसरे प्रदेशों से सख्त और कड़ा होगा, उन्होंने बताया कि आरोपी की संपत्ति कुर्क करने और पीड़िता को गुजारा भत्ता जैसे प्रावधान जोड़ने पर भी सरकार विचार कर रही है, मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि लव जिहाद कानून को शीघ्र ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा.
देशभर में जिस तरह से लव जिहाद के मामले आने लगे हैं उससे विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें लव जिहाद को लेकर कड़ा रुख अपना रही हैं, उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार ने पहले ही कानून बना दिया है, वहीं, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सरकारें इस पर कानून बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पत्रकारों को बताया कि राज्य का लव जिहाद कानून अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अलग और कठोर होने जा रहा है, उन्होंने कहा है कि सरकार कानून में संपत्ति कुर्क, गुजारा भत्ता देने के प्रावधान को जोड़ने पर भी विचार कर रही है.
यह क़ानून ”म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020” के नाम से होगा. इस प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने संबंधी प्रयास किए जाने पर प्रभावित व्यक्ति स्वयं, उसके माता-पिता अथवा रिश्तेदार इसके विरुद्ध शिकायत कर सकेंगे. इस कानून के तहत दस साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है.