jabalpur high court give relief to parents and says private schools can only charge tuition fees during corona

कोरोना काल में स्कूल द्वारा ली जा रही की फीस पर हाई कोर्ट का फैसला, प्राइवेट स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे:

जबलपुर – कोरोनाकाल में मध्य प्रदेश में स्कूल द्वारा ली जा रही की फीस पर अभिभावकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जबलपुर हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस मामले पर अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है, अपने 13 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने अभिवावकों को बड़ी राहत दी है और साफ कर दिया है कि कोरोनाकाल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे.

हाई कोर्ट ने स्कूलों को यह भी आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूल पिछली तारीख से या एरियर्स के रूप में अन्य मदों की पुरानी फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे, हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि निजी स्कूल किसी भी स्थिति में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते. कोरोना संकट के बीच प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से भारी-भरकम फीस वसूलने के लिए दबाव बनाए जाने की लगातार खबरें मिल रही हैं, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अभिवावकों द्वारा हाई कोर्ट याचिका दायर की गई थी, इसी पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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