भोपाल – मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग ने शुक्रवार को छीन लिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था.
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया जाएगा, कमलनाथ की तरफ से अधिवक्ता वरुण चोपड़ा के माध्यम से याचिका दायर की गई है.
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था, “आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उन्हें (कमलनाथ को) जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।”
चुनाव आयोग ने कहा था कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप चुनाव आयोग ने मान्यता रद्द कर दी है, अब से अगर कमलनाथ द्वारा कोई चुनाव प्रचार किया जाएगा तो उनकी यात्रा, ठहरने और दौरे से संबंधित पूरा खर्च उस उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह चुनाव प्रचार करेंगे.
चुनाव आयोग ने कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनकी टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिनके खिलाफ उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में ‘माफिया और मिलावट खोर’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, आयोग ने पिछले हफ्ते कमलनाथ द्वारा उनके एक चुनाव प्रचार में भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी पर निशाना साधने के लिए ‘आइटम’ जैसे शब्दों का उपयोग का भी उल्लेख किया.