भोपाल – कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ़्तार देखते हुए पूरे भोपाल जिले में एक दिन का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है, सम्पूर्ण जिले में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, यह आदेश जुलाई माह के सारे रविवार को लागू रहेगा.
इस कर्फ्यू के आदेश को तत्काल प्रभाव से रविवार को सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू कर दिया गया है, इस आदेश के अनुसार कोई भी संस्थान, दुकान, और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान नहीं खुल सकेंगे, लोगों के बाहर सड़क पर निकलने पर भी रोक लगा दी गयी है, होम डिलेवरी, पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह ठप्प रहेंगी.
जिला कलेक्टर ने इसके बाबत आदेश जारी कर दिया है, आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा, यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, व्यक्तियों के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा.
सभी संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बंद रहेंगे, यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी नहीं होगा, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समाचार साभार – दैनिक भास्कर